जयपुर, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मत पत्रों की पुन: गणना करने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है। अदालत ने मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से पक्ष नहीं रखने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि अदालत ने गत 20 अगस्त को सांसद राव राजेन्द्र सिंह सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद भी सांसद पर नोटिस तामील नहीं हुए हैं। ऐसे में उनके निवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील कराए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मामले में निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता भी पेश नहीं हो रहे हैं। याचिका में अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था। जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलेट खारिज होना बताया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 1225 बैलट ही खारिज होना बताकर पुन: मतगणना से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मतपत्र नहीं दिखाए। ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुन: गणना के निर्देश दिए जाए।
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(Udaipur Kiran)
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