नई दिल्ली, 08 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालय में दायर ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका पर ये आदेश दिया।
केंद्र सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस कानून को दिल्ली उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका ऑनलाइन कैरम की कंपनी बघीरा कैरम प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में 2 सितंबर को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हर्ष जायसवाल और आद्या मिश्रा ने कहा था कि ये कानून मनमाना और भ्रमपूर्ण है। तब कोर्ट ने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए सरकार कोई प्राधिकार को गठित कर रही होगी और इसके लिए नियम को बनाया जा रहा होगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए जल्द ही प्राधिकार का गठन किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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