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पुलिस ने जारी की गाइडलाइन-कालीपूजा और दीपावली पर केवल दो घंटे तक ही फोड़े जा सकेंगे 'ग्रीन पटाखे'

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कोलकाता, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . कालीपूजा और दीपावली के अवसर पर पटाखे फोड़ने के नियमों को लेकर कोलकाता पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दीपावली से दो दिन पहले शुक्रवार को लालबाजार से जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल ‘ग्रीन पटाखे’ (पर्यावरण अनुकूल पटाखे) जलाने की अनुमति होगी. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, 20 अक्टूबर को कालीपूजा और दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. वहीं 28 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है.

गौरतलब है कि, वर्ष 2021 में पटाखों को लेकर मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, खरीद, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था. उसी आदेश को इस वर्ष भी लागू रखा गया है.

लालबाजार पुलिस ने बताया कि इस बार 1403 लाइसेंस प्राप्त पटाखा निर्माता कंपनियों को बिक्री की अनुमति दी गई है. धर्मतला के शहीद मीनार परिसर में पटाखा बाजार गुरुवार से शुरू हो चुका है, जिसमें 37 स्टॉल लगाए गए हैं. यह बाजार बड़ाबाजार फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन के पर्यवेक्षण में 21 अक्टूबर तक चलेगा.

कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने कहा कि कालीपूजा और दीपावली के दौरान पूरे शहर में विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि लोग सुरक्षित रूप से पटाखे खरीद और इस्तेमाल कर सकें. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित पटाखों की खरीद-बिक्री या उपयोग करने वालों को सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी.

पुलिस आयुक्त ने बुधवार को कालीपूजा आयोजकों के साथ बैठक की थी, जिसमें शहर के लगभग 3500 पूजा समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में सुरक्षा, नियमों और दिशानिर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई.

मनोज वर्मा ने बताया कि 21 से 23 अक्टूबर के बीच सभी प्रतिमाओं का विसर्जन पूरा कर लेना होगा. विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही 2019 में दमकल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार फानूस उड़ाना भी निषिद्ध रहेगा.——————

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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