सिवनी, 16 अक्टूबर(Udaipur Kiran News) . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरूवार को विशेष आदेश जारी किया है.
आदेश के अनुसार जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट फटाका भंडारण एवं विक्रय स्थलों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि आपदा की स्थिति में अग्निशमन यंत्र, पानी के टैंकर और बाल्टियों में रेत उपलब्ध हो.
आदेश में कहा गया है कि फटाका विक्रय स्थल टीनशेड युक्त हों, दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे, बिजली के तारों के नीचे न हों, अस्थाई बिजली कनेक्शन सुरक्षित हों, वस्ती, बसाहट और स्कूलों के पास न लगें और केवल लाइसेंस पर चिन्हित स्थान पर ही दुकान लगाई जाए.
अनुमति के बिना स्थापित फटाका दुकानों को तत्काल हटाने और दंडात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं.
साथ ही, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि वे फटाका विक्रय स्थलों पर पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराएं, वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दीपावली के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवा और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया
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