जयपुर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . जयपुर मेट्रो-प्रथम की एडीजे कोर्ट-6 ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी के खिलाफ एक यू-ट्यूब चैनल व वेब पोर्टल पर झूठी व भ्रामक खबरें चलाने के आरोपी आनंद पांडे, हरीश दिवेकर व जीनेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए आरोप गंभीर हैं और केस का अनुसंधान बाकी है. ऐसे में इस स्तर पर आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते.
जमानत अर्जियों में कहा था कि उन पर लगाए आरोप झूठे व गलत हैं. पुलिस ने परिवादी से मिलीभगत कर राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें गलत तरीके से शामिल किया है. वे ना तो परिवादी को जानते हैं और ना उसके परिचित हैं. उन्होंने निष्पक्ष व तथ्यात्मक रिपोर्टिग की है और वे आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने आरोपी पक्ष की दलीलें नहीं मानकर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.
गौरतलब है कि तीनों के खिलाफ डिप्टी सीएम दीया कुमारी के निजी सहायक नरेन्द्र सिंह ने साइबर पुलिस आयुक्तालय में रिपोर्ट दी थी. जिसमें कहा गया था कि आरोपी यू-ट्यूब व वेब पोर्टल पर झूठी व भ्रामक खबरें सीरीज में चला रहे हैं. यह डिप्टी सीएम दीया कुमारी को बदनाम करने की साजिश है. वहीं इन खबरों को नहीं चलाने की एवज में करोडों रुपए की मांग की है. इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
—————
(Udaipur Kiran)
You may also like

DLF The Dahlias: 380 करोड़ रुपये की डील... NCR के उद्योगपति ने गुरुग्राम में खरीदे चार नए फ्लैट, महंगी प्रॉपर्टी में दिल्ली-मुंबई को टक्कर

बेटी के जन्मदिन पर केक कटते ही पिता ने क्यों लगाई फांसी? 8 महीने पहले भाई ने भी दे दी थी जान

एनएचएआई की बड़ी उपलब्धि! टोल कलेक्शन की लागत वित्त वर्ष 2024-25 में 43 प्रतिशत कम हुई

घर से मंदिर हटवाया, पूजा नहीं करता... उत्तराखंड हाई कोर्ट में तलाक की अर्जी, महिला ने बताया संत रामपाल कनेक्शन

समीरा रेड्डी को मिली उनकी बेस्टी, गाय की बच्ची के साथ होती है दिन की शुरुआत





