Prayagraj, 22 सितम्बर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के घर में मिली नाबालिग घरेलू नौकरानी को लेकर उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ लम्बित मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने Monday को सुनवाई पूरी होने पर दिया. मामले के तथ्यों के अनुसार 13 सितम्बर 2024 को ज्ञानपुर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग व उनकी बीवी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा आरोप लगाया कि नौ सितम्बर 2024 को विधायक के घर एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था.
इस घटना की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि एक अन्य नाबालिग लड़की उनके घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी. इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया. घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह पिछले दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी और मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी. सीमा बेग ने मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के आरोप में चल रहे इसी मुकदमे की सम्पूर्ण कार्रवाई रद्द करने की मांग करते हुए यह अर्जी दाखिल की है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
'कांतारा: चैप्टर 1' पब्लिक रिव्यू: ऋषभ शेट्टी की फिल्म देखने के बाद क्या बोली जनता?
चीन की पहली 8के स्पेस फिल्म 'शनचो 13' लाओस में प्रदर्शित
मैनचेस्टर: यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला, संदिग्ध को पुलिस ने मारी गोली
आलिया भट्ट और वरुण धवन का मजेदार चैट शो में आगमन
चाहते हैं लंबे समय तक स्वस्थ रहना? बस अपना लें आयुर्वेद का ये तरीका!