–मानहानि करने वालों के खिलाफ करेंगे केस: नरेंद्र गुप्ता
चित्रकूट, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नगर पालिका चित्रकूट धाम कर्वी से जुड़े भ्रष्टाचार और गबन के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुये चेयरमैन नरेन्द्र गुप्ता को बेदाग बरी कर दिया है. जबकि यहां पूर्व में तैनात रहे ईओ नरेन्द्र मोहन मिश्र, जेई सुरेन्द्र कुमार मिश्र, मृतक पुरुषोत्तम पटेल को दोषी करार देते हुये सजा को बरकरार रखा है.
अधिवक्ता राजेश खरे जो नगरपालिका चित्रकूटधाम कर्वी के अधिकृत अधिवक्ता हैं उनकी गहन पैरवी से चेयरमैन नरेन्द्र गुप्ता को उच्च न्यायालय ने बेदाग बरी किया है. पालिका अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को उच्च न्यायालय ने निराधार माना है. उनके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाये और जो तीन आरोपितों पर गबन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया वह कागज सम्बन्धी आरोप हैं . जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है. गबन का आरोप भी कोर्ट ने उपयुक्त नहीं पाया.
चेयरमैन नरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने वाले लोगों पर वह मानहानि का दावा करेंगे . गुप्त ने कहा कि जो लोग उन्हें पिछले कई दिनों से दिमागी रूप से परेशान किये हैं उन्हें वह छोड़ेंगे नहीं. कहा कि जो कार्य उन्होंने नहीं किया उसमें भी उनका नाम जबरन जोड़ा गया. अब उच्च न्यायालय से उन्हें बेदाग घोषित किया है. सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने उन्हें मानसिक परेशानी दी है उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे.
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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल
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