इंटरनेट डेस्क। आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए काम की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार, जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इन-ऑपरेटिव यानी डिएक्टिवेट हो जाएगा।
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक
पैन कार्ड एक 10 अंकों का यूनिक कोड होता है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है। इसके जरिए टैक्स विभाग किसी भी व्यक्ति के सभी वित्तीय लेनदेन, टैक्स पेमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी ट्रैक करता है। वहीं आधार कार्ड सरकार की तरफ से जारी एक यूनिक पहचान संख्या है। दोनों को लिंक करने से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है और फर्जी पैन या टैक्स चोरी पर रोक लगती हैफ।
पहले भी बढ़ चुकी हैं डेट
सरकार पैन-आधार लिंकिंग की लास्ट डेट पहले भी कई बार बढ़ा चुकी है, ताकि लोगों को इसे पूरा करने का समय मिल सके। फिलहाल 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख तय की गई है। इस तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
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