हरियाणा के सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा जमीन पर वर्षों से रह रहे हजारों लोगों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। नगर निगम अब इन कब्जेदारों को कानूनी रूप से मालिकाना हक देने जा रहा है। इससे वे न सिर्फ अपनी संपत्ति के वैध स्वामी बन सकेंगे, बल्कि भविष्य में उस पर लेन-देन, ट्रांसफर और लोन जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।
कहां-कहां मिलेगा मालिकाना हक?सोनीपत नगर निगम ने 41 स्थानों पर फैली लाल डोरा जमीन का सर्वे पूरा कर लिया है। इस सर्वे के तहत कुल 14,053 संपत्तियों की पहचान की गई है, जिन पर रह रहे लोगों को अब कानूनी अधिकार मिल सकेगा।
आवेदन कौन कर सकता है?-
सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के वे सभी नागरिक जिनकी संपत्ति लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में है।
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संपत्ति की पहचान वेबसाइट पर की जा सकती है।
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जिनकी संपत्ति सूची में है, वे 30 दिन के अंदर नगर निगम कार्यालय में दावा पेश कर सकते हैं।
एफिडेविट: जो अबादी देह-लाल डोरा क्षेत्र में कब्जे की जानकारी दे।
10 वर्षों के दस्तावेज़: बिजली/पानी बिल, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
मालिकाना दस्तावेज़: सेल डीड, ट्रांसफर डीड, टैक्स रसीदें, जमाबंदी, निर्माण प्रमाण।
उत्तराधिकार प्रमाण: यदि असली मालिक की मृत्यु हो गई है।
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गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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आवेदन की अंतिम तिथि के भीतर सभी दस्तावेज़ों के साथ दावा करना जरूरी है।
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यह प्रमाण पत्र मिलने से संपत्ति पर वैध स्वामित्व साबित करना आसान होगा।
इस योजना के जरिए नगर निगम सोनीपत न केवल लोगों को कानूनी अधिकार देगा, बल्कि हजारों परिवारों को संपत्ति को लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और स्थायित्व भी मिलेगा। यह शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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