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हरियाणा: गुरुग्राम में पुराने डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, आबोहवा जहरीली होने पर RTO ने जारी किए कड़े निर्देश

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चंडीगढ़/गुरुग्राम: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में सभी परिवहन एवं वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों (हल्के, मध्यम और भारी वाहनों) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल बीएस-छह मानक वाले डीजल, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली के साथ हरियाणा के गुरुग्राम समेत कई अन्य जिलों में वायु गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में हैं। दिवाली के अगले दिन गुरुग्राम का एक्यूआई 469 रहा था।


BS तीन और 4 वाहनों पर पाबंदी

गुरुग्राम के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण परमजीत चहल ने बताया कि बीएस-तीन और बीएस-चार डीजल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यह नियम दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के सभी एनसीआर जिलों में भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, दवाइयां आदि एवं आवश्यक सेवाएं देने वाले गैर-बीएस-छह वाहनों को 31 अक्तूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है।


CNG-इलेक्ट्रिक वाहनों से आपूर्ति

गुरुग्राम के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण परमजीत चहल के अनुसार केवल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-छह डीजल वाहनों से ही आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। परमजीत चहल ने सभी वाहन मालिकों, परिवहन संचालकों, लॉजिस्टिक्स एजेंसियों और प्रवर्तन अधिकारियों से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और नागरिकों को स्वच्छ वायु का वातावरण मिल सके
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