बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता पर कोई अंतिम फैसला देने से फिलहाल इनकार किया है। अदालत ने 8 सितंबर को दिए अपने अंतरिम आदेश में संशोधन करने से भी मना कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि SIR के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि आधार ही नहीं, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेज भी फर्जी हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ आधार को बाहर नहीं किया जा सकता।
यह टिप्पणी उस वक्त आई जब बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत से आग्रह किया कि वह 8 सितंबर के आदेश में बदलाव करे। उनका तर्क था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इसे विदेशी नागरिक भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह दस्तावेज वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने इसे 'विनाशकारी' करार दिया। लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि "विनाश हो या न हो, ये चुनाव आयोग देखेगा।" जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमलया बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत का आदेश केवल अंतरिम है और SIR प्रक्रिया में आधार की वैधता जैसे गंभीर मुद्दों पर अंतिम निर्णय आगे लिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि बिहार में 1 अगस्त 2025 को जारी मसौदा मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। 14 अगस्त को कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि वह हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करे। इसके बाद 22 अगस्त को कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है, वे अपने आधार कार्ड का उपयोग करके दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह केवल 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को मान्यता देता है, जिनमें आधार भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को 'खुला' रखा है — न इसे पूरी तरह खारिज किया गया है, न ही पूरी तरह स्वीकार। लेकिन अदालत का रुख स्पष्ट है: कोई भी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी होने की आशंका से परे नहीं है, इसलिए किसी एक को टारगेट कर बाहर नहीं किया जा सकता। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे SIR से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई में आधार की भूमिका और उसकी वैधता पर अदालत क्या अंतिम निष्कर्ष निकालती है।
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