विजयवाड़ा, 29 सितंबर . आंध्र प्रदेश के शराब घोटाले मामले में Lok Sabha सांसद और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के फ्लोर लीडर मिधुन रेड्डी को बड़ी राहत मिली है. विजयवाड़ा की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है, जिसके बाद 71 दिनों से राजमुंद्री सेंट्रल जेल में बंद मिधुन रेड्डी की अब रिहाई हो सकती है.
कोर्ट ने सशर्त रूप से उन्हें हर हफ्ते दो बार विशेष जांच टीम के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, कोर्ट ने 2 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ दो जमानतदार देने की भी शर्त रखी है. मिधुन रेड्डी इस मामले में आरोपी नंबर 4 हैं.
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुधाकर बाबू ने इस फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि यह जमानत न केवल एक बड़ी राहत है, बल्कि मिधुन रेड्डी और उनके परिवार के लिए न्याय की जीत भी है. सुधाकर बाबू ने मिधुन रेड्डी को एक समर्पित कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति वफादार बताया. उन्होंने कहा कि मिधुन रेड्डी वाईएस जगन मोहन रेड्डी के सच्चे समर्थक हैं और उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया.
सुधाकर बाबू ने आरोप लगाया कि मिधुन रेड्डी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे, मनगढ़ंत और Political रूप से प्रेरित हैं. उनका कहना था कि यह पूरी कहानी चंद्रबाबू नायडू द्वारा बनाई गई एक फंसाने की साजिश है, जिसे जल्द ही अदालत में असत्य साबित किया जाएगा.
सुधाकर बाबू ने कहा कि मिधुन रेड्डी जल्द ही निर्दोष साबित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है. लोग जल्द ही सच्चाई जान लेंगे कि वह निर्दोष, मजबूत और दाग-रहित हैं.
बता दें कि Police ने 20 जुलाई को इस शराब घोटाले मामले में मिधुन रेड्डी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वे जेल में बंद थे. इसके पहले इस मामले के अन्य आरोपी धनंजय रेड्डी, कृष्णमोहन रेड्डी और बालाजी गोविंदप्पा को भी जमानत मिल चुकी है.
–
पीआईएस/डीकेपी
You may also like
'देश के सामने आएगा सच', 2026 में सिनेमाघरों में आएगी 'संभल फाइल्स'
Congress: मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा कबुलनामा, कहा-अमेरिका ने नहीं करने दी जवाबी कार्रवाई, भाजपा ने साधा निशाना
यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा : डिवाइडर से टकराई बस, 13 यात्री हुए घायल
New changes: आज से लागू हो गए हैं रेल टिकट बुकिंग, एनपीएस और यूपीआई से जुड़े ये बदलाव
बीसीसीआई के लिए देश सबसे पहले है, क्रिकेट उसके बाद : अरुण धूमल